केंद्र सरकार की बड़ी अपडेट: दिव्यांग पेंशन का दायरा बढ़ा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े लोगों के लिए अहम फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। अब इस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
दिव्यांग पेंशन के नियमों में क्या बदला?
सरकार ने दिव्यांग पेंशन की पात्रता में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित 40 प्रतिशत दिव्यांगता मानक को आधार बनाया जाएगा। पहले इस योजना में 80 प्रतिशत दिव्यांगता का मानक लागू था।
इसके अलावा, दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु की शर्त भी हटा दी गई है। अब पात्रता जन्म से लागू होगी। इस बदलाव से अधिक दिव्यांगजनों को योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य है।
कितनी मिलेगी केंद्रीय सहायता?
सरकारी घोषणा के अनुसार, पात्र दिव्यांग लाभार्थियों के लिए केंद्रीय सहायता की दरें इस प्रकार हैं:
- 0 से 79 वर्ष की आयु: 375 रुपये प्रति माह।
- 80 वर्ष और उससे अधिक आयु: 625 रुपये प्रति माह।
सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या 8.33 लाख से बढ़ाकर 27.48 लाख करने की जानकारी दी है।
ध्यान दें कि ये केंद्र सरकार की सहायता राशि है। लाभार्थी को मिलने वाली कुल पेंशन में राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अतिरिक्त राशि भी शामिल हो सकती है।
बुजुर्गों और विधवाओं को भी मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत बुजुर्गों की पेंशन, विधवा पेंशन और परिवार लाभ से जुड़ी योजनाएं अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
हालांकि, अलग-अलग योजनाओं के लिए पात्रता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया और अन्य शर्तें लागू रहेंगी। इसलिए लाभ लेने से पहले संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों की जांच करना जरूरी है।
आवेदन और पात्रता की जानकारी कहां मिलेगी?
योजना से संबंधित जानकारी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखी जा सकती है। आवेदन या लाभार्थी की स्थिति से जुड़ी जानकारी के लिए स्थानीय पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
आधिकारिक स्रोत: भारत सरकार की PIB विज्ञप्ति | प्रधानमंत्री कार्यालय की जानकारी