उत्तराखंड में 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी डेट, FDA का बड़ा आदेश

देहरादून। उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। अब दुकानों में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व काउंटर पर भी निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। नई व्यवस्था 26 अक्टूबर 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगी।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, मिठाई विक्रेताओं को बिक्री के लिए रखे गए उत्पादों की निर्माण तिथि और उनके उपभोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और गुणवत्ता के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध कराना है।

अब दुकानदारों को ट्रे और काउंटर पर दिखानी होगी तारीख

अभी तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर निर्माण और उपयोग अवधि से संबंधित जानकारी मिल जाती थी, लेकिन खुली मिठाइयां खरीदते समय ग्राहकों को अक्सर यह पता नहीं चल पाता था कि मिठाई कब बनाई गई है और उसे कितने समय तक खाया जा सकता है।

नई व्यवस्था के तहत दुकानदारों को मिठाइयों की ट्रे या काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अथवा उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। इससे ग्राहक खरीदारी से पहले मिठाई की ताजगी और उसकी उपयोग अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

एक दिन से 30 दिन तक हो सकती है मिठाइयों की उपयोग अवधि

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, अलग-अलग मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की उपयोग अवधि उनकी सामग्री, निर्माण प्रक्रिया और भंडारण की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

कुछ मिठाइयां केवल एक दिन तक खाने योग्य रह सकती हैं, जबकि कुछ उत्पादों की उपयोग अवधि 30 दिन तक हो सकती है। ऐसे में निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है।

त्योहारों और शादी के सीजन को देखते हुए फैसला

त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में मिठाइयों की मांग काफी बढ़ जाती है। इस दौरान दुकानों पर बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार करके बिक्री के लिए रखी जाती हैं।

ऐसे में मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है। नई व्यवस्था से ग्राहकों को खरीदारी के समय अधिक पारदर्शिता मिलेगी और बासी या निर्धारित उपयोग अवधि पार कर चुकी मिठाइयों की बिक्री पर नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जारी किए गए निर्देश

FDA ने यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत जारी किया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और खाद्य पदार्थों की बिक्री में सुरक्षा मानकों को मजबूत बनाना है।

नई व्यवस्था प्रभावी होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा। इससे मिठाई विक्रेताओं की जवाबदेही बढ़ने के साथ उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों के चयन में अधिक जानकारी मिल सकेगी।

उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सलाह: 26 अक्टूबर से मिठाई खरीदते समय ट्रे या काउंटर पर लिखी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि जरूर देखें। यदि तारीख प्रदर्शित नहीं है या उत्पाद की गुणवत्ता संदिग्ध लगती है, तो संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी से शिकायत की जा सकती है।