केंद्र सरकार की बड़ी अपडेट: सामाजिक सहायता योजना को 5 साल की मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गरीब, बुजुर्ग, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में योजना का नाम बदलने, दिव्यांग पेंशन की पात्रता में संशोधन और सहायता राशि में बदलाव को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार के अनुसार, इस फैसले से देशभर के लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा।

योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख योजनाओं के नाम भी बदले जाएंगे।

  • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) — प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना — प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना — प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना — प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना — प्रधानमंत्री पारिवारिक लाभ योजना

दिव्यांग पेंशन की पात्रता में बड़ा बदलाव

इस फैसले का प्रमुख हिस्सा दिव्यांग पेंशन से संबंधित है। सरकार ने पेंशन के लिए निर्धारित बेंचमार्क दिव्यांगता की सीमा को वर्तमान 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम आयु की शर्त को हटाकर जन्म से पात्रता का प्रावधान किया गया है।

सरकार की घोषणा के अनुसार, प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत सहायता राशि इस प्रकार निर्धारित की गई है:

  • 0 से 79 वर्ष की आयु: 375 रुपये।
  • 80 वर्ष और उससे अधिक आयु: 625 रुपये।

ये केंद्र की योजना के अंतर्गत निर्धारित सहायता दरें हैं। लाभार्थियों को मिलने वाली कुल राशि और भुगतान की प्रक्रिया लागू दिशा-निर्देशों तथा राज्य की अतिरिक्त सहायता योजनाओं पर निर्भर कर सकती है।

बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन जारी रहेगी

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को मौजूदा स्वरूप में जारी रखा जाएगा। इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को पहले से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सहायता मिलती रहेगी।

दिव्यांग पेंशन की नई पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और सहायता दरों से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश तीन महीने के भीतर जारी किए जाने हैं।

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पात्र वृद्धजन, विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले परिवार लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

हालांकि, केवल योजना का नाम बदलने से हर व्यक्ति स्वतः लाभार्थी नहीं बन जाता। संबंधित योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि आधिकारिक दिशा-निर्देशों से करना जरूरी होगा।