PM फसल बीमा योजना: सिर्फ 2% प्रीमियम में फसलों को मिलेगा बीमा

नई दिल्ली: खरीफ सीजन के दौरान किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत देशभर में जागरूकता अभियान चला रही है। जुलाई माह को फसल बीमा माह के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान योजना से जुड़ सकें। 

क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, अत्यधिक वर्षा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में किसानों को बेहद कम प्रीमियम पर व्यापक बीमा कवरेज मिलता है।  

कितना देना होता है प्रीमियम?

योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए केवल 2% प्रीमियम देना होता है। बाकी प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकारें करती हैं, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। 

कौन उठा सकता है लाभ?

  • सभी पात्र किसान योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • ऋणी और गैर-ऋणी दोनों श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं।
  • संबंधित राज्य में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान पात्र होते हैं। 

आवेदन कैसे करें?

किसान अपने नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), कृषि विभाग के कार्यालय या योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, भूमि संबंधी दस्तावेज और फसल की जानकारी आवश्यक होती है। GGaon Connection

योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान की भरपाई कर किसानों की आय को सुरक्षित करना और खेती को अधिक स्थिर एवं सुरक्षित बनाना है। सरकार किसानों से समय पर आवेदन करने और योजना का लाभ उठाने की अपील कर रही है।